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बिहार मतदाता सूची संशोधन: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया


 दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार मतदाता सूची संशोधन में आधार को 12वें दस्तावेज़ के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसे पहचान पत्र मानने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को यह सत्यापित करने का अधिकार होगा कि आधार असली है या नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार में आधार को दस्तावेज़ नहीं माना जाता। कपिल सिब्बल ने कहा कि आयोग उन अधिकारियों को नोटिस जारी करेगा जो आयोग द्वारा सुझाए गए 11 दस्तावेज़ों की जगह आधार को स्वीकार करते हैं। चुनाव आयोग पर आरोप।

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